सूचना आयोग का बड़ा निर्णय, नगर निगम प्रकरण में होगी SIT जाँच

देहरादून: नगर निगम देहरादून की डालनवाला थाने के निकट स्थित तीन बीघा जमीन पर एक व्यक्ति ने फर्जी तरीके से हाउस टैक्स जमा कर दिया। इस आधार पर कोर्ट में वाद भी दायर कर दिया। निगम ने पूरे मामले को दबा दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं।
आयोग ने इस प्रकरण में निगम के अधिकारियों की भूमिका पर संदेह जताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार वार्ड 11 के पूर्व पार्षद विनय कोहली ने नगर निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ये जानकारी मांगी थी कि सहारनपुर निवासी तारिक अथहर ने जिस 3 बीघा जमीन का पोर्टल के माध्यम से हाउसटैक्स जमा कराया, उसका प्रपत्र उपलब्ध कराया जाए।
सुनवाई में ये तथ्य सामने आया कि किसी भी जमीन का स्वः मूल्यांकन प्रणाली से हाउसटैक्स जमा कराने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरना होता है, जिसके साथ संपत्ति के स्वामित्व के अभिलेख भी जमा करान होते हैं। तारिक अतहर ने 9 नवंबर 2021 को हाउसटैक्स जमा किया, जिस पर विवाद होने के बाद नगर निगम ने 30 नवंबर को रसीद रद्द कर दी।
उस समय इस प्रकरण की जांच सहायक नगर आयुक्त की तीन सदस्यीय फीस समिति ने की, जिसके बाद तीन डाटा एंट्री ऑपरेटरों को दोषी पाते हुए सेवाएं समाप्त कर दी। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने माना कि मामले में नगर निगम ने मामले को दबाने का प्रयास किया। उन्होंने मामले में एसआईटी जांच या अन्य सक्षम एजेंसी से जांच के आदेश प्रमुख सचिव गृह को दिए। साथ ही इसकी कॉपी सचिव शहरी क विकास को भी भेजी। सूचना आयुक्त ने ये भी आदेश दिया कि नगर निगम अपनी सभी जमीनों का वार्डवार ब्यौरा तैयार करे और इ उनकी वर्तमान स्थिति को देखा जाये।