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एलटी भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ती रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर यूके एससीसी से एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत पस्तुत करने को कहा है।
मामले के अनुसार चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल सहित अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने सहायक अध्यापक एलटी के 1300 पदों के लिए पूर्व में विज्ञप्ति जारी की थी। जिसकी लिखित परीक्षा 18 अगस्त 2024 को सम्पन्न हो गयी। उसके बाद यूके एसएससी ने दो बार उत्तर कुंजिका जारी की। पहली कुंजिका में जो उत्तर उसने दिया गया , उसे सही माना। इसके बाद एक संसोधित कुंजिका जारी की गई।
इस कुंजिका में उस उत्तर को गलत माना गया। उनका उत्तर गलत होने के कारण वे मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, जो पहले बाहर थे संसोधित उत्तर कुंजिका आने से वे मेरिट लिस्ट में आ गए। अब सरकार इनको नियुक्ति पत्र जारी करने जा रही है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाये। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।

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