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निर्माणाधीन पुल टूटने के आरोप में दो दोषियों को सजा

रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में निर्माणाधीन पुल दुर्घटना में दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। पुल का निर्माण आरसीसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था। वर्ष 2022 में कंपनी के खराब प्रबंधन की वजह से पुल टूट कर गिर गया, जिसमे कई मजदूर गंम्भीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ मजदूरों की मृत्यु हो गई। पुलिस के समक्ष पीड़ित पक्ष द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के बाद अभियुक्तगणांे के विरूद्ध विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में विचारण के लिए पहुंचा, जहां दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई।
शनिवार को मामले मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त ज्योति प्रकाश शर्मा एवं मुकेश गुप्ता को आरोपित अपराध के तहत धारा 337,338,304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया गया। दोनों अभियुक्तणों को प्रत्येक अपराध के तहत धारा 337 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के आरोप मे 6-6 माह का कठोर कारावास तथा धनराशि 500-500 रूपये के जुर्माने से भी दण्डित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण एक-एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के आरोप में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा धनराशि 1000-1000 रूपये के जुर्माने से भी दण्डित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तण एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तगणों को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता 1860 के आरोप में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास से तथा धनराशि 10000-10000 दस हजार रूपये के जुर्माने से भी दण्डित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं पृथक-पृथक चलेंगी। राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने की। उक्त मामला लोक महत्व एवं जनहित का है, जिसमे निर्माणधीन पुल टूट कर नीचे गिरने से जान-माल की अपूर्णनीय हानि हुई है।

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