उत्तराखंड: 10 रुपये महंगी दी थी शराब की बोतल, अब भरना होगा 27 लाख का हर्जाना

देहरादून: विदेशी मदिरा की बोतल की कीमत से 10 रुपये अधिक लेने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अनुज्ञापी/प्रबंधक को मदिरा की बोतल पर अधिक लिए रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। विदेशी मदिरा की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक वसूलने के मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी चेंबर नंबर 515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार ने विपक्षी प्रबंधक विदेशी मदिरा की दुकान ग्राम धनौरी के अनुज्ञापी अशोक कुमार निवासी हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने अपने परिचित के डेबिट कार्ड से विपक्षी की दुकान से 19 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा की बोतल खरीदी थी। विपक्षी ने डेबिट कार्ड से 790 रुपये डेबिट कि थे जबकि बोतल पर 780 रुपये मूल्य अंकित था।
शिकायतकर्ता ने जब विपक्षी से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज की गई। कहा गया कि वो 10 रुपये अधिक लेते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विपक्षी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।