अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज
नैनीताल: हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुईं हैं और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। इन्होंने जबरदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार- बार दबाव डाला। फॉरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई।
यही नहीं अंकिता ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया था। सुनवाई पर मृतिका के परिवार की ओर से कहा गया कि अभियुक्तों ने साक्ष्य छिपाने के लिए रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की और वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए। आरोपियों ने डीवीआर से भी छेड़ाखानी की है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार पुलकित आर्या ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिजॉर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। आरोपी रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या की थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।