शिक्षा जगत

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अगले 6 माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध, आदेश जारी

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा महकमें से बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की हड़ताल पर अगले छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा-3 की उप धारा (1) के आधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिये उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा विभाग, जिसमें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् भी सम्मिलित है की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं। 2 उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा (2) कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

वही शिक्षा सचिव ने 28 मार्च, 2022 से प्रारम्भ 19 अप्रैल, 2022 को संचालित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए है कि सम्बन्धित ज़िलों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में मिट्टी तेल की आवश्यकता का विवरण सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करायें तथा जिला पूर्ति अधिकारी जनपद के मासिक मिट्टी तेल के आवंटन के अन्तर्गत उपरिलिखित परीक्षा अवधि में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक आपूर्ति व्यवस्था यथासमय सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

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