कुमायूँ मंडलगढ़वाल मंडल

उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ा कोविड कर्फ्यू, 3 दिन खुलेंगी शराब की दुकानें

प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखंड शासन द्वारा आगामी कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. नवीन आदेशानुसार प्रदेश में 8 जून को सुबह 6 बजे से 15 जून को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है. इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मीट) सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेंगी. राशन की दुकानें, किराना की दुकानें, जनरल स्टोर्स और स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 9 जून एवं 14 जून को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी. कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा. इस दौरान सार्वजनिक सुविधाएं, वित्तीय संस्थान और समस्त स्वास्थ्य सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी.

जानिए क्या मिली रियायतें

  • उत्तराखंड में कर्फ्यू के दौरान पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकानें 8 जून से 15 जून तक सुबह 8:00 बजे से सुबह 12:00 बजे तक खुली रहेंगी.
  • राशन की दुकाने और किराने के सामान की दुकान है और जनरल स्टोर 9 जून और 14 जून को 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे.
  • स्टेशनरी और किताबों की दुकानें 9 जून और 14 जून को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुलेंगे.
  • खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा रेडीमेड, दर्जी की दुकानें, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेंगी.
  • फोटोकॉपी की दुकानें, टिंबर मर्चेंट की दुकानें 9 जून 2021 सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेंगी.
  • शराब एवं मदिरा की दुकानें 9 जून, 11 जून और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेंगी.
  • होटल रेस्टोरेंट भोजनालय आंखों से सिर्फ खाद्य पदार्थ की होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
  • कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा. वैक्सीनेशन के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा.
  • राज्य में सरकार द्वारा अभी यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न कराने की सलाह दी गई है. इसके बावजूद अगर विवाह समारोह स्थगित करना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं. इन सभी को rt-pcr नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ में रखनी होगी.
  • शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
  • सभी शैक्षिक, कोचिंग संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन स्टडी जारी रहेगी.
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे.
  • सभी सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे.
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा.
  • राज्य में चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक और टेलीमेडिसिन सेवाएं सुचारू रहेंगी.
  • बैंक शाखाएं सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगी.

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